Friday 19 January 2018

राष्ट्रपति की योग्यता, शपथ, तथा शर्त

राष्ट्रपति की योग्यता, शपथ, तथा शर्त

दोस्तों कल हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में पढ़े थे , आज इसी से संबंधित कुछ और मुद्दों पर चर्चा करेंगे । जैसे कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए , राष्ट्रपति को शपथ कैसे दिलाया जाता है आदि। यदि आपलोगो को यह artical अच्छा लगे और इससे संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें mail जरूर करें । मेरा mail id है aloksrajput5140@gmail.com 
तो अब हम चलते है अपने विषयवस्तु पर -

राष्ट्रपति की योग्यता

* राष्ट्रपति में निम्लिखित योग्यता होनी चाहिए-
1. वह भारत का नागरिक हो ।
2. उसकी आयु 35 वर्ष हो । ( अधिकतम उम्र सीमा निश्चित नही है )
3. वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो ।
3. वह किसी भी लाभ के पद पर न हो । ( राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और संघ तथा राज्यो के मंत्रियों को लाभ का पद नही मना जाता है । )

* राष्ट्रपति के निर्वाचन में नामांकन के लिए काम से कम 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होने चाहिए । ( उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक )
* राष्ट्रपति के उमीद्वार के लिए जमानत राशि के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक में 15000 रुपये जमा करना पड़ता है। यदि राष्ट्रपति के चुनाव में डाले गए कुल वैध मत का 1/6 मत कोई उमीद्वार प्राप्त करने में असफल हो जाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है । 

राष्ट्रपति के शपथ ( अनु 60 )


राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते है अगर मुख्य न्यायाधीश नही है तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाता है । ( उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते है ।)

* राष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नही होना चाहिए । यदि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे त्यागपत्र देने होता है।
* राष्ट्रपति का वेतन संसद निर्धारित करती है । 2008 से राष्ट्रपति का वेतन 150000 प्रति माह हो गया तथा पेंशन 900000 वार्षिक हो गया ।

      आइये दोस्तो अब हम चलते है राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाय जाते है, इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते है । जैसा कि आपसब ये जानते ही होंगे कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का कोई उपाय नही है सिवाय महाभियोग के तो जरा ध्यान से पढिएगा - 

                           महाभियोग ( अनु - 61 )

राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया अनु - 61 में है । महाभियोग लगाने के लिए संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर  सहित आरोप राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस देने पड़ता है । तत्पश्चात संसद के किसी भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित करने के बाद प्रस्ताव को दूसरे सदन में भेजा जाता है । राष्ट्रपति को दूसरे सदन में स्वयम अथवा अन्य किसी प्रतिनिधि के माध्यम से कोई स्पस्टीकरण देने का अधिकार है । यदि दूसरा सदन भी प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति का पद त्याग करना पड़ता है ।

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